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बिहार में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन जारी

कोरोना संक्रमण की विस्‍फोटक स्थिति को देखते हुए बिहार में गुरुवार से फिर 15 दिनों को पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। 31 जुलाई तक लागू इस लॉकडाउन के दौरान पूरी सख्ती बरती जाएगी। अनावश्‍यक सड़क पर निकले लोगों के वाहन जब्त होंगे तो बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का सख्त निर्देश

बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार और पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी-एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंस कर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र की स्थिति का आकलन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उन्हें पता है कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए राज्य में फिर से लॉकडाउन का फैसला किया है। अधिकारी इस दौरान पूरी सख्ती बरतें। आवश्यक काम से जाने वालों को बेवजह परेशान ना किया जाए, ना ही अनावश्यक घूमने वालों के प्रति नरमी दिखाई जाए। जिस मकसद के लिए लॉकडाउन लगाया गया है वह पूरा होना चाहिए।

जिन्‍हें अनुमति है, उनपर नहीं बनाएं अनावश्‍यक दबाव

पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऑफिस में बैठकर स्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास ना करें। सड़कों पर उतरे और पूरी सख्ती रखें। लॉकडाउन में खाली सड़कों पर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। पुलिस इसका भी ख्याल रखे कि लोग अनियंत्रित होकर वाहन ना चलाएं। गृह विभाग के आदेश का हवाला देकर अधिकारियों को हिदायत दी गई कि नियमों का पालन कर जो दुकानें खुल रही हैं और जिन्हें इसके लिए अनुमति है, उन पर बंदी का दबाव ना बनाएं।

लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी, जानिए

इसके पहले लॉकडाउन की गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है। आइए डालते हैं नजर…

इनपर लगाया गया है प्रतिबंध

– कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

– राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालय बंद रहेंगे। सिर्फ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को छूट दी गई है।

– राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद रहेंगी।

– शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे।

इन्‍हें दी गई है छूट

– सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट दी गई है।

– फल, सब्जी, अनाज, दूध, मांस-मछली आदि के दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि, प्रशासन इनकी होम डिलिवरी की हर संभव व्यवस्था करने की कोशिश करेगा।

– बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।

– होटल, रेस्त्रां या ढाबे खुलेंगे, लेकिन वे केवल पैकिंग की सर्विस देंगे।

– मोबाइल शॉप, रिपेयरिंग शॉप, गैराज, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलने की अनुमति जिला प्रशासन के स्तर पर दी जा सकेगी।

– रेल व हवाई सफर जारी रहेगा। आटो व टैक्सी पूरे राज्य में संचालित रहेंगे। जरूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है। शेष ट्रांसपोर्ट सर्विस बाधित रहेगी।

– सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिता (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी), आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियां लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।

– पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी।

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