उत्तराखण्ड

कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को चुनाव आयोग का नोटिस, जवाब देने के लिए मिला सिर्फ 24 घंटे का समय

पौड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस भेजा है। इस मामले में भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी की शिकायत पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित गोदियाल के उस वीडियो की जांच कराई, जिसमें बलूनी के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। जांच में गोदियाल द्वारा लगाए गए आरोप निराधार पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी को 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है।

भाजपा प्रत्याशी बलूनी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी कि कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा इंटरनेट मीडिया में उनके विरुद्ध झूठा, आधारहीन एवं अपमानजनक प्रचार किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान के अनुसार यह शिकायत मिलने पर अपर जिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी (आदर्श आचार संहिता) से इसकी जांच कराई गई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी गोदियाल ने कुछ दिन पहले मलेठी, सतपुली बाटलिंग प्लांट में अवैध शराब सप्लाई को लेकर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित किया।

आरोपों की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार प्रारंभिक जांच आख्या में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, उपजिलाधिकारी, थाना प्रभारी सतपुली एवं एसटीएफ के बयानों, अभिलेखों व साक्ष्यों के आधार पर गोदियाल ने जो आरोप लगाए थे, उनकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई।

प्रचारित आरोप निराधार पाए गए। यानी भाजपा प्रत्याशी के साथ ही सरकारी तंत्र से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध बिना सत्यता व तथ्यों के बयान प्रचारित किया गया। आदर्श आचार संहिता किसी भी व्यक्ति अथवा प्रत्याशी को असत्यापित आरोपों के आधार पर आलोचना की अनुमति नहीं देती। ऐसे में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित गोदियाल का बयान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के माध्यम से गोदियाल को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में उन्हें इस मामले में 24 घंटे के भीतर पुष्ट साक्ष्य व अभिलेख जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करने को कहा गया है। अन्यथा इंटरनेट मीडिया में तथ्यहीन एवं भ्रामक तथ्य प्रचारित-प्रसारित करने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाने की बात भी कही गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button