उत्तराखण्ड

आज से दून में कोविड कर्फ्यू, जानिए किन सेवाओं में रहेगी छूट

देहरादून शासन के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी ने भी कोविड कर्फ्यू लागू किए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। देहरादून नगर निगम समेत गढ़ी कैंट व क्लेमेनटाउन कैंट बोर्ड क्षेत्र में अप्रैल माह में आने वाले सभी शनिवार व रविवार को कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। नगर निगम से बाहर के क्षेत्रों में सिर्फ रविवार को कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के प्रतिष्ठान/संस्थान और वाहनों के संचालन को प्रतिबंध किया गया है। वहीं, शासन के ही आदेश के क्रम में अन्य दिन नाइट कर्फ्यू रात्रि साढ़े 10 बजे की जगह रात नौ बजे से प्रभावी होगा, जो सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक, शनिवार व रविवार को कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान/संस्थान या कार्यालय नहीं खुलेगा और सामान्य रूप से चलने वाले वाहनों का संचालन भी बंद रहेगा। सिर्फ मेडिकल प्रतिष्ठानों व पेट्रोल/डीजल पंपों को खोलने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा फल-सब्जी, दूध, पेट्रोल/डीजल, गैस आपूर्ति, चिकित्सा सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान व इनके वाहन भी प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।

रेस्तरां रहेंगे बंद, होम डिलीवरी होगी

नाइट कर्फ्यू की तरह रेस्तरां शनिवार-रविवार के कोविड कर्फ्यू में भी बंद रहेंगे। इस दौरान सिर्फ और होम डिलीवरी के माध्यम से सेवा दे सकेंगे। टिफिन सर्विस को भी कर्फ्यू से छूट दी गई है।

यात्रियों को रहेगी छूट

जो लोग दूसरे राज्यों से हवाई जहाज, ट्रेन या बस से आ रहे हैं, उन्हें भी कर्फ्यू से छूट रहेगी। दूसरे राज्य से आवागमन करने पर निजी वाहनों के संचालन की भी छूट होगी। सिर्फ संबंधित यात्रियों को यात्रा से संबंधित टिकट/टोल पर्ची आदि का विवरण रखना होगा।

विवाह समारोह हो सकेंगे, देना होगा प्रमाण

कोविड कर्फ्यू से विवाह समारोह को भी छूट दी गई है। वर-वधू पक्ष को जिला प्रशासन की अनुमति, समारोह स्थल की बुकिंग आदि के प्रमाण देने होंगे। वहीं, जो लोग समारोह में शरीक होंगे, उन्हें भी आवागमन की छूट रहेगी। हालांकि, उन्हें प्रमाण के रूप में विवाह का कार्ड दिखाना होगा। आवागमन की यह अनुमति भी घर से विवाह स्थल तक के लिए ही रहेगी।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मी साथ रखें आइकार्ड

औद्योगिक गतिविधियों को शनिवार-रविवार के साथ ही नाइट कफ्र्यू के दौरान भी छूट दी गई है। इस तरह के प्रतिष्ठानों के कार्मिक ड्यूटी पर जा सकेंगे। सिर्फ उन्हें संबंधित इकाई/प्रतिष्ठान से प्राप्त आइकार्ड साथ रखना होगा। छूट का लाभ सिर्फ घर से प्रतिष्ठान तक आने-जाने के लिए ही रहेगा। अन्यत्र रूट पर पाए जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक हित के निर्माण जारी रहेंगे

जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक, कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक हित से संबंधित निर्माण कार्य जारी रहेंगे। निर्माण से जुड़े श्रमिकों/ठेकेदार/कार्मिकों को भी आवागमन की छूट रहेगी।

उपजिलाधिकारी कराएं नियमों का पालन

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह पुलिस के साथ समन्वय बनाकर कोविड कर्फ्यू के नियमों का पालन कराएं। जो भी व्यक्ति कर्फ्यू में अनावश्यक घूमता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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