उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट द्वारा चारधाम यात्रा शुरू करने के कैबिनेट के निर्णय पर रोक

देहरादून उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू की संशोधित एसओपी जारी की है, जिसमें एक जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को जारी एसओपी में यात्रा के शुरू होने का जिक्र था, जबकि इससे पहले ही हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक लगा दी थी। अब उसी के अनुपालन में संशोधित एसओपी जारी की गई है।

दरअसल, हाई कोर्ट ने एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय पर सोमवार को रोक लगा दी थी। कोर्ट ने चारधाम में पूजा-अर्चना का लाइव टेलीकास्ट करने के निर्देश भी सरकार को दिए। साथ ही सात जुलाई तक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को देने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल व अनु पंत की कोविड काल में स्वास्थ्य अव्यवस्था और चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें मुख्य सचिव ओमप्रकाश, पर्यटन सचिव दलीप जावलकर, अपर सचिव आशीष चौहान वचुर्अली पेश हुए।

इस दौरान चारधाम यात्रा को लेकर ये फैसला सुनाया गया था। बावजूद इसके सरकार ने देर रात जारी एसओपी में चारधाम यात्रा का पहला चरण एक जुलाई से शुरू होना बताया गया है, जबकि दूसरा चरण 11 जुलाई से। हालांकि फिर मंगलवार सुबह इसमें संशोधन कर दिया गया है।

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