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क्या ‘जोमैटो’ दून में बिना लाइसेंस ही कर रही व्यवसाय? जानिए

देहरादून। ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म जोमैटो पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने नजरें तरेर ली हैं। विभाग के नोटिस का कंपनी के प्रतिनिधि संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। उन्होंने सेंट्रल लाइसेंस प्रस्तुत किया है, जिसमें देहरादून का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ऐसे में विभाग ने यह माना है कि दून में कंपनी बिना लाइसेंस ही व्यवसाय कर रही है। ऐसे में अब विधिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इससे पहले विभाग ने दून में कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति व अन्य तमाम जानकारी मांगी है। जिसके लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

बता दें, आजकल बड़ी संख्या में उपभोक्ता ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय खाद्य मानक प्राधिकरण ने राज्यों को ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म जोमैटो, स्विगी, फूड पांडा, उबर ईट्स आदि पर नजर रखने व इनकी कार्यप्रणाली के विश्लेषण के निर्देश दिए हैं। ताकि इन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस एवं पंजीकरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह वार्षिक कारोबार के आधार पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभाग में पंजीकृत हैं या नहीं। उनके द्वारा राजस्व की हानि तो नहीं की जा रही है।

यह निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीसी कंडवाल ने बताया कि पिछले दिनों विभागीय टीम ने जोमैटो के न्यू कैंट रोड स्थित कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। पर आपूर्तिकर्ता फर्म वांछित लाइसेंस नहीं दिखा पाई। साथ ही उन सभी रेस्टोरेंट की सूची जो जोमैटो से जुड़े हुए हैं उनके लाइसेंस/पंजीकरण की प्रति भी वह उपलब्ध नहीं करा पाए।

जिस पर फर्म को नोटिस दिया गया था। अब उन्होंने सेंट्रल लाइसेंस दिखाया है, पर इसमें देहरादून का कहीं उल्लेख नहीं है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कुछ अन्य खाद्य कारोबारियों को भी नोटिस भेजे गए थे। यह सभी मात्र पंजीकरण कराकर खाद्य कारोबार कर रहे हैं। जबकि वे अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाइसेंस की श्रेणी में आते हैं। इनमें तीन ने लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है।

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