दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स खोलने की दी अनुमति
नई दिल्ली, कोरोना महामारी की दूसरी लहर काबू में आने के साथ ही राज्य सरकारों ने प्रतिबंधों में राहत दी है। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, नए आदेश के तहत स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद ही रहेंगे। वहीं, उत्तर प्रदेश में अनलॉक की गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हाल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को सप्ताह में पांच दिन खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि कर्नाटक में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन सप्ताहांत का कर्फ्यू हटा लिया गया है।
दिल्ली
दिल्ली सरकार ने सोमवार से शहर के स्टेडियमों और खेल परिसरों को बिना दर्शकों के फिर से खोलने की अनुमति दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को अपने आदेश में कहा कि स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलते समय मानक संचालन प्रक्रिया और सरकार के अन्य दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और कोविड-उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन किया जाएगा। हालांकि, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, स्विमिंग पूल, स्पा, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली मेट्रो ट्रेनें और सार्वजनिक परिवहन बसें अपनी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ चलती रहेंगी। पिछले हफ्ते, डीडीएमए ने जिम और योग संस्थानों को उनकी आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी, जबकि मैरिज हॉल और होटलों में शादियों के लिए मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी थी।
उत्तर प्रदेश
कोरोना के मामले कम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में जारी प्रतिबंधों में ढ़ील देनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सोमवार से उत्तर प्रदेश में अब मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हाल, जिम और स्टेडियम सोमवार से खोलने की अनुमनति दी गई है। मुख्यमंत्री ने पिछले शुक्रवार को संक्रमण की स्थिति में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कर इन्हें भी खोलने के निर्देश दिए थे। इस संबंध में रविवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हाल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम सप्ताह में पांच दिन खुल सकेंगे।
कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने सोमवार से मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य में मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ग्राहकों के लिए अपने दरवाजे खोलने की तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को राज्य में मौजूदा कोविड -19 प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की, जिसके तहत सरकारी कार्यालयों को सोमवार से पूर्ण बैठने की क्षमता के साथ संचालन शुरू करने, मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन सप्ताहांत का कर्फ्यू (शुक्रवार को शाम सात बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक) हटा लिया गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा घोषित की गई नई छूट और प्रतिबंध अगले 15 दिनों के लिए राज्य में लागू रहेंगे।
गोवा
गोवा सरकार ने रविवार को कोरोना प्रतिबंधों में कई ढील देते हुए कर्फ्यू को एक और सप्ताह के लिए 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है। अदेश के मुताबिक अब, रेस्तरां और बार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच 50 प्रतिशत तक बैठने की क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी। हालांकि, इससे पहले रेस्तरां को डिलीवरी और टेकअवे के लिए कार्य करने की अनुमति दी गई थी। इसके तहत सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक दुकानें और मॉल खोलने की अनुमति होगी। पहले इन्हें दोपहर तीन बजे तक संचालित करने की अनुमति थी। सैलून और अन्य आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स/स्टेडियम को भी खोलने की अनुमति है। इस दौरान शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरिया, कैसीनो, जिम, स्पा, इनडोर खेल परिसर बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर आगंतुकों की अनुमति नहीं होगी।