उत्तराखण्ड

तीसरी बार बिना मास्क के पकडे जाने पर लगेगा एक हजार रुपये का जुर्माना

कोरोना संक्रमण से बचने को मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन लोग अब भी लापरवाही कर रहे हैं। सरकार अब इस मामले में और सख्ती करने जा रही है। बगैर मास्क तीसरी बार पकड़े जाने पर अब एक हजार रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी है। इसके लिए महामारी एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस संशोधन प्रस्ताव को लाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मास्क न पहनने वालों पर सख्ती करने के लिए जुर्माना राशि बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत बगैर मास्क पहने पहली बार पकड़े जाने पर 200 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये जुर्माने का प्रविधान करने को कहा गया। अब इसमें तीसरी बार यही गलती दोहराने पर जुर्माने की धनराशि बढ़ाने का प्रविधान भी शामिल किया जा रहा है। अभी तक जुर्माने के रूप में पहली व दूसरी बार गलती पर 100 रुपये और इसके बाद हर गलती पर 200 रुपये लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों को विधिवत रूप देने के लिए एक्ट में संशोधन किया जा रहा है।

कैबिनेट की बैठक में स्कूली छात्र-छात्राओं को पुस्तकों के लिए धनराशि देने के स्थान पर सीधे मुफ्त पुस्तकें ही उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी लाए जाने की उम्मीद है। यह मसला पिछली कैबिनेट की बैठक में लाया गया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट की बैठक में 15 से अधिक प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। इनमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की नीति का मसौदा, उपनल कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नर्सिंग संवर्ग की सेवा नियमावली व श्रम से जुड़े मसले प्रमुख हैं। पर्यटन, परिवहन व शिक्षा विभाग से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में आ सकते हैं।

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