नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर विभाग को सोनिया, राहुल और ऑस्कर फर्नाडीज के 2011-12 के टैक्स दस्तावेज की दोबारा जांच की मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट ने मामले में अंतिम आदेश नहीं सुनाया है। मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी को होगी।
बता दें कि सोनिया-राहुल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सितंबर में दोनों नेताओं के आयकर दस्तावेजों की दोबारा जांच पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था।
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले 10 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2011-12 के टैक्स आकलन के मामले को दोबारा खोले जाने के मसले में दोनों नेताओं को राहत देने से साफ इन्कार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि टैक्स संबंधी पुराने मामलों की आयकर विभाग फिर से जांच कर सकता है।
बता दें कि हाई कोर्ट के इस फैसले को दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों ने नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े टैक्स एसेसमेंट की दोबारा जांच के आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। गौरतलब है कि राहुल और सोनिया के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था।